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मनोरंजन

मनोरम स्थलों के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं : दीया मिर्जा

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मुंबई| हिन्दी सिने जगत की अभिनेत्री दीया मिर्जा का मानना है कि भारत खूबसूरत स्थलों के मामले में धनी है और इसलिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। दीया से जब विदेशों या भारत में कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर अंतर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “जब हम कार्यक्रमों का आयोजन यहां भारत में करते हैं तो मुझे खुशी महसूस होती है। हमारे देश में बहुत ही खूबसूरत और अनोखे स्थल हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें भव्य समारोहों का आयोजन करने के लिए विदेश जाने की जरूरत है। आप भारत में अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं।”

कार्यक्रम एवं मनोरंजन प्रबंधन संघ (ईईएमए) के ईईएमएएक्स अवार्ड्स की निर्णायक मंडल की सदस्य दीया ने कहा, “देश के विभिन्न हिस्से से आने वालों और मनोरंजन जगत की विभिन्न कंपनियों को देखना दिलचस्प होगा। मैं भी मनोरंजन जगत का हिस्सा हूं और हम कलाकार भी किसी तरह इस उद्योग जगत का हिस्सा हैं।” दीया का मानना है कि इस तरह के अवार्ड्स आयोजकों और इसमें काम करने वालों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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