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मुख्य समाचार

भारतीय मुद्रा का संदर्भ मूल्य 61.64 रुपये प्रति डॉलर

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मुंबई| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को रुपये का संदर्भ मूल्य डॉलर के मुकाबले 61.64 रुपये और यूरो के मुकाबले 76.69 रुपये तय किया। इससे पिछले कार्य दिवस गुरुवार को यह मूल्य क्रमश: 61.55 रुपये और 76.61 रुपये निर्धारित किया गया था। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी नियमित विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

बैंक ने रुपये का संदर्भ मूल्य पाउंड के मुकाबले 96.54 रुपये तय किया, जो इससे पिछले सत्र को 97.09 रुपये था। बैंक ने रुपये का मूल्य प्रति 100 येन के मुकाबले 53.04 रुपये निर्धारित किया, जो इससे पिछले सत्र को 53.18 रुपये था।

डॉलर अमेरिका की, यूरो यूरोपीय संघ की, पाउंड ब्रिटेन की और येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। रिजर्व बैंक के बयान के मुताबिक, संदर्भ मूल्य कुछ चुने हुए बैंकों की दोपहर की दर पर आधारित होते हैं और एसडीआर-रुपया विनिमय दर इस संदर्भ दर पर आधारित होती है।

 

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नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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