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मुख्य समाचार

सेना ने कश्मीर में न्याय किया है : पर्रिकर

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पणजी| रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को कहा कि सेना ने कश्मीर में एक फर्जी मुठभेड़ के लिए पांच सैनिकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर न्याय किया है। इस मुठभेड़ में तीन नागरिक मारे गए थे।

पर्रिकर ने पणजी से 40 किलोमीटर दूर, वास्को में एक कार्यक्रम से अलग संवाददाताओं से कहा, “यह स्पष्ट हुआ है कि सेना ने प्रक्रिया का पालन न करने वालों को दंडित किया है।”

गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पर्रिकर ने कहा कि सेना ने इस मामले में न्याय किया है।

उल्लेखनीय है कि सेना ने गुरुवार को पांच सैनिकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह सजा कुपवाड़ा के माछिल में 2010 में तीन कश्मीरी नागरिकों को आतंकवादी बताकर मार गिराने के लिए दी गई है। सजा पाने वालों में दो सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं।

जिन सैन्यकर्मियों को सजा सुनाई गई है, उनमें कर्नल दिनेश पठानिया, कैप्टन उपेंद्र सिंह और सैनिक देवेंद्र, लक्ष्मी और अरुण कुमार शामिल हैं।

 

 

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नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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