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मुख्य समाचार

भारत दौरे से पहले ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने की मोदी से बात

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प्रधानमंत्री थेरेसानई दिल्ली | ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने की संभवान पर विचार-विमर्श किया। सरकार के एक बयान में कहा गया है दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे को रविवार को संपन्न दिवाली की बधाई दी।

बयान में कहा गया है, “दोनों नेताओं ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वित्त, व्यापार और निवेश और रक्षा एवं सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के अलावा भी द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की पर्याप्त संभावना से सहमति जताई।”

प्रधानमंत्री ने मोदी ने कहा, वह प्रधानमंत्री मे का अगले हफ्ते भारत में स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। मे का यह यूरोप के बाहर का पहला स्वतंत्र दौरा है।

मे छह से आठ नवंबर तक तीन दिवसीय भारत दौरे पर आ रही हैं।

नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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