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मनोरंजन

भानू पत्नी संग कर रहे रूमानी दृश्यों का अभ्यास

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टेलीविजन अभिनेता भानू उदय का काम उनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें पैदा करने की बजाय रोमांस बढ़ा रहा है। भानू धारावाहिक ‘हमारी सिस्टर दीदी’ के रोमांटिक दृश्यों की तैयारी करने के लिए दृश्य की कहानी को घर ले जाते हैं। उन दृश्यों का अभ्यास वह अपनी पत्नी शालिनी के साथ करते हैं।

भानू ने पल चैनल पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक के बारे में एक बयान में कहा, “हां, यह सच है। कहानी के लिए जब मुझे रोमांटिक होना हो, तो उस रोमांस का अभ्यास करने के लिए मेरी पत्नी शालिनी से बेहतर कौन हो सकता है? ‘हमारी सिस्टर दीदी’ की कहानी में एक रोमांटिक मोड़ आएगा, जहां अमृता (परिवा प्रणती) और मुझे एक-दूसरे से प्यार हो जाएगा।”

उन्होंने कहा, “धारावाहिक में कुछ रोमांटिक दृश्य हैं और मैंने सोचा कि मुझे सबसे अच्छी प्रतिक्रिया मेरी पत्नी शालिनी से ही मिल सकती है।”

 

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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