बिजनेस
‘बीमा क्षेत्र में एफडीआई नियम अधिक आसान हो सकते हैं’
चेन्नई| केंद्र सरकार ने बीमा मध्यस्थों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने को लेकर अपनी सीमा से बाहर जाकर कदम उठाए हैं। उद्योग विशेषज्ञों ने ऐसा अनुमान जाहिर किया है। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में एफडीआई से संबंधित नियमों की अधिसूचना जारी किए जाने का स्वागत करते हुए अधिकारियों ने कहा कि उन्हें लगता है कि मंजूरी प्रक्रियाएं अधिक आसान हो सकती थी।
अधिसूचित नियमों के मुताबिक, बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत तक एफडीआई के लिए किसी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, जबकि इससे अधिक या 49 फीसदी तक की एफडीआई के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी आवश्यक होगी।
नियमानुसार, बीमा कंपनियों पर 49 प्रतिशत की एफडीआई सीमा बीमा ब्रोकरों, थर्ड पार्टी प्रशासकों, सर्वेक्षणकर्ताओं, घाटा निर्धारकों जैसे मध्यस्थों पर भी लागू होगी।
उच्चतम न्यायालय के वकील और बीमा/कंपनी/निष्पत्ति कानूनों के विशेषज्ञ डी. वरदराजन ने मधस्यथों के लिए एफडीआई सीमा बढ़ाने का उल्लेख करते हुए आईएएनएस को बताया, “ऐसा लगता है कि सरकार ने बीमा अधिनियम की धारा 114 के तहत संशोधित बीमा अध्यादेश 2014 के रूप में नियमों का उल्लंघन किया है।”
उन्होंने कहा, “मेरे विचार में इस तरह का एक उदाहरण है जिसमें सरकार की अति नजरअंदाज के लायक है।”
उद्योग जगत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, “हमें पूंजी बढ़ाने के लिए पहले ही बीमा नियामक से मंजूरी लेनी होती है और अब सरकार ने एफआईपीबी मंजूरी के रूप में नौकरशाही की एक और प्रक्रिया जोड़ दी है।”
अधिसूचना के मुताबिक, किसी भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
वरदराजन के मुताबिक, नियमों के तहत 49 प्रतिशत विदेशी निवेश का निर्धारण एक जटिल प्रस्ताव है।
बैंकों को बीमा मध्यस्थों के रूप में कार्य करने की मंजूरी दिए जाने के बावजूद उन पर बैंकिंग क्षेत्र में लागू विदेशी शेयर निवेश सीमा ही लागू रहेगी। किसी भी वित्तीय वर्ष में ऐसी इकाइयों के प्राथमिक कारोबार से अर्जित आमदनी उनकी कुल आमदनी के 50 प्रतिशत से अधिक रहना जरूरी है।
इन नियमों के मुताबिक, भारतीय बीमा कंपनियों के भारतीय नियंत्रण से मतलब भारत में रह रहे भारतीय नागरिकों या भारतीय कंपनियों के नियंत्रण से है, जिनका स्वामित्व और नियंत्रण भारत में रह रहे नागरिकों के हाथों में हो।
बिजनेस
जियो के नए ‘OTT स्ट्रीमिंग प्लान’ में आपको मिलेंगे 15 OTT ऐप, साथ में अनलिमिटेड डेटा का तोहफा
नई दिल्ली। स्ट्रीमिंग के शौकीनों के लिए रिलायंस जियो एक नया पोस्टपेड ओटीटी बंडल प्लान लेकर आया है। इस प्लान के साथ उपभोक्ता को 15 प्रीमियम OTT ऐप तो मिलते ही हैं साथ ही मिलता है अनलिमिटेड डेटा ताकी वे जब चाहें और जितनी देर तक चाहें अपने मनपसंदीदा ऐप पर कार्यक्रम देख सकें। प्लान 888 रू प्रति माह की किफायती कीमत पर मिलता है और यह जियोफाइबर और जियो एयरफाइबर दोनों ही के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।
नए प्लान में ग्राहकों को 30 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। इसके अलावा, नेटफ्लिक्स का बेसिक प्लान, अमेज़न प्राइम और जियोसिनेमा प्रीमियम जैसे 15 से अधिक प्रमुख ओटीटी ऐप्स को प्लान के साथ बंडल किया गया है। यानी इन ऐप्स का सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ ही मिलेगा। इस प्लान की एक और खास बात है, चाहे कोई नया सब्सक्राइबर हो या 10 एमबीपीएस या 30 एमबीपीएस प्लान का उपयोग करने वाला मौजूदा यूजर, ₹ 888 का पोस्टपेड प्लान हर किसी के लिए है। प्रीपेड प्लान वाले और सभी मौजूदा यूजर आसानी से नए पोस्टपेड प्लान पर अपग्रेड कर सकते हैं।
इसके अलावा, हाल ही में घोषित जियो आईपीएल धन धना धन ऑफर भी इस प्लान पर लागू होगा। जियोफाइबर हो या एयरफाइबर के पात्र ग्राहक अपने जियो होम ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर 50-दिन का डिस्काउंट क्रेडिट वाउचर प्राप्त कर सकते हैं। 31 मई 2024 तक उपलब्ध जियो डीडीडी ऑफर विशेष रूप से टी20 सीजन के लिए तैयार किया गया है।
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