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मनोरंजन

फिल्म बाजार, इफ्फी की शोभा बढ़ाएंगे रहमान

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पणजी। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान हर साल गोवा में आयोजित होने वाले फिल्म बाजार उत्सव और आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव (इफ्फी) के समापन समारोह में शिकरत करेंगे। एक बयान में कहा गया कि यह घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गोवा सरकार ने फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) एवं एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा (ईएसजी) के साथ एक समीक्षा बैठक में की।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा ने घोषणा की कि 10 दिवसीय इस फिल्मोत्सव का समापन समारोह 30 नवंबर को है, जिसके मुख्य अतिथि ए.आर. रहमान होंगे। रहमान सालाना आयोजित होने वाले फिल्म बाजार में भी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। फिल्म बाजार एक ऐसा बाजार है, जहां प्रतिनिधि अपनी विषयवस्तु बेचते, खरीदते एवं उसको प्रदर्शित करते हैं। यहां रहमान एनएफडीसी नोलेज सीरीज सत्रों का हिस्सा होंगे। इस दौरान वह वृत्तचित्र निर्माता और लेखिका नसरीन मुन्नी कबीर से बातचीत करेंगे। 20 से 24 नवंबर तक आयोजित होने वाले फिल्म बाजार में 38 देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे।

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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