मनोरंजन
फिर बड़े पर्दे पर रिलीज होगी ‘नमक हलाल’
मुंबई। अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म ‘नमक हलाल’ अपनी रिलीज के 35 साल पूरे होने पर एक बार फिर बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। एक बयान के मुताबिक, वीकेएएओ (थिएटर ऑन डिमांड सर्विस) और शेमारू एंटरटेनमेंट ने पूरे भारत में इस फिल्म को फिर से रिलीज करने के लिए हाथ मिलाया है।
फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग 21 मई को होगी। दर्शक भी वीकेएएओ के जरिए अपने पसंदीदा सिनेमाघर को इस फिल्म की निजी स्क्रीनिंग के लिए बुक करा सकते हैं।
पीवीआर पिक्चर्स लिमिटेड के सीईओ कमल ज्ञानचंदानी ने कहा, “वीकेएएओ की मूवी लाइब्रेरी के लिए हमने पसंद की गई क्लासिक ‘नमक हलाल’ को फिर से प्रदर्शित करने का फैसला किया है।
पश्चिमी देशों में बेहद सफल फिल्मों को सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने की अवधारणा काफी लोकप्रिय है और हम वीकेएएओ के जरिए इसी अवधारणा के लोकप्रिय बनने की उम्मीद कर रहे हैं।”
ज्ञानचंदानी ने कहा कि इसे दोबारा प्रदर्शित करने का मकसद युवा दर्शकों को पुरानी क्लासिक फिल्मों का आनंद लेने का मौका देना और पुराने दर्शकों को अपनी पुरानी यादें ताजा करने का मौका देना है।
प्रकाश मेहरा निर्देशित ‘नमक हलाल’ में शशि कपूर, स्मिता पाटिल, परवीन बॉबी और वहीदा रहमान भी हैं।शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड के निदेशक हिरेन गडा ने बताया कि वह इस फिल्म को अपने सहायक ब्रांड शेमारू शोटाइम के तहत फिर से रिलीज करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं।
मनोरंजन
हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भिडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना
मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भिडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भिडू’ शब्द के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्थानों के खिलाफ केस किया है।
यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।
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