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नेशनल

पुराने नोट रखने पर जुर्माना वाला कानून लागू हुआ

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नई दिल्ली । राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही अब 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगने वाला कानून लागू हो गया है। इस कानून के तहत् अब 10 से ज्यादा पुराने नोट पाए जाने पर 5 गुना जुर्माना लगेगा। सरकार इस विधेयक को संसद में लाई थी, जिसके वहां से पास होने पर इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब ये कानून बन गया है।

8 नवम्बर, 2016 को केंद्र सरकार ने कालेधन पर रोक लगाने के लिए 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोटों की कानूनी वैधता खत्म कर दी थी। सरकार ने लोगों को 9 नवम्बर से 30 दिसम्बर, 2016 तक का वक्त दिया था, जिसमें लोग अपने पास रखे पुराने नोट बैंकों में जमा करवा सकते थे। एक अनुमान के मुताबिक 94 फीसदी पुराने नोट वापस बैंकों में जमा हुए।

6 फीसदी पुराने नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में नहीं आए। सरकार का अनुमान है कि ये राशि कालाधन है, जिसे बैंकों में जमा करने से लोग डर रहे हैं, जिससे वो पकड़े ना जा सकें। लेकिन इस कानून के लागू होते ही अब सरकार की इन नोटों को लेकर देनदारी भी खत्म हो गई है। सरकार ने इस कानून के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरों और कालेधन रखनेवालों पर शिकंजा कसा है।

 

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नेशनल

सिद्दारमैया के करीबी मंत्री का बयान, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को गोली मार देनी चाहिए

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बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम सिद्दारमैया के करीबी मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का कानून तत्काल लागू करने की मांग की है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि कर्नाटक में उनकी कांग्रेस की सरकार है और उन्हें तत्काल ऐसे लोगों को गोली मारने का कानून बना देना चाहिए।

कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और सिद्दारमैया मुख्यमंत्री हैं। जमीर अहमद ऐसे पहले मंत्री नहीं हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को गोली मारने का कानून बनाने की मांग है, बल्कि इससे पहले कर्नाटक के कृषि मंत्री ने भी इसी तरह की बात की थी।

पिछले दिनों कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों से निपटने के लिए कानून की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी राय में भारत विरोधी नारे लगाने और गलत बोलने या फिर पाकिस्तान के समर्थन में वाले लोगों के खिलाफ शूट एट साइट कानून लागू होना चाहिए।

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