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पत्नी ने ‘सेक्स’ के लिए किया इंकार, तो बौखलाए पति ने……
हरियाणा। कहते है ‘शादी दो बन्धनों से कहीं ज्यादा दो दिलों का मेल है।’ ऐसा इसीलिए कहते है क्योंकि इस रिश्ते में जितना प्यार, सोहार्द, और समझ होती है। उतनी शायद ही किसी और रिश्ते में ऐसी समझ देखने को मिलती है।
लेकिन क्या हो जब ये भी रिश्ते एक-दूसरे को समझना खत्म कर दें और फिर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो।
जी हाँ। ऐसा ही कुछ हुआ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में यहां पत्नी के सेक्स करने से इनकार पर एक युवक के अहम को ऐसी ठेस लगी कि उसने अपनी पत्नी की जान ले ली।
पुलिस के मुताबिक, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई इस वारदात में जोगना खेरा गांव के रहने वाले 35 साल के संजीव कुमार ने अपनी पत्नी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने संजीव के जबरन सेक्स करने का विरोध किया था।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में संजीव कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार रात वैवाहिक अधिकारों को लेकर उपजे विवाद पर पति-पत्नी की बहस के बाद संजीव ने 30 वर्षीय सुमन की हत्या कर दी। दोनों की शादी करीब एक दशक पहले हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं। आरोपी पेशे से पेंटर है और उसके परिवार के छह अन्य सदस्यों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
संजीव ने बताया कि उसकी पत्नी इसलिए सेक्स नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी (संजीव की) तबियत ठीक नहीं चल रही और उसकी हेल्थ रिपोर्ट में डेंगू होने की बात सामने आई थी।
पुलिस के अनुसार संजीव को पहले लगा कि उसकी पत्नी बेहोश हो गयी है और कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी। संजीव और उसके परिवारवालों को बुधवार सुबह इस बात का अहसास हुआ कि सुमन की मौत हो चुकी है।
फिलहाल पुलिस अभी इस मामले में और छानबीन कर रही है।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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