प्रादेशिक
न्यायमूर्ति वाघेला ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने
भुवनेश्वर | न्यायमूर्ति धीरेंद्र हीरालाल वाघेला ने गुरुवार को ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल एस.सी.जमीर ने कटक में उन्हें शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति वाघेला कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
वाघेला राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्ति के आदेश जारी करने के बाद इस साल अप्रैल में स्थानांतरित किया गया है। शपथ-ग्रहण समारोह का आयोजन उच्च न्यायालय के सम्मेलन कक्ष में हुआ और इस दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्य के कानून मंत्री अरुण कुमार साहू, वर्तमान न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, वकील और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
वाघेला ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती का स्थान लिया है, जो कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। सूत्रों के अनुसार, उनके पदभार ग्रहण करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 22 हो गई है। अगस्त 1954 में गुजरात के राजकोट में जन्मे न्यायमूर्ति वाघेला ने कानूनी करियर की शुरुआत अपने गृह शहर में नवंबर 1975 को की थी और सितंबर, 1999 को वह अपर न्यायाधीश के रूप में गुजरात उच्च न्यायालय की पीठ में शामिल हुए थे।
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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।
बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
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