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दिल्ली : हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं

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नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)| दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में शुक्रवार को प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं आई और सभी जांच केंद्रों में प्रमुख प्रदूषकों का स्तर ‘गंभीर’ बना रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से एकत्र आंकड़ों से पता चला कि पीएम2.5 और पीएम10 का स्तर (2.5 और 10 मिमी से कम व्यास वाले कण) ‘गंभीर’ है।

सीपीसीबी के आंकड़ों ने दर्शाया कि दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘अत्यधिक गंभीर’ 480 पर रहा जबकि 24 सक्रिय जांच केंद्रों का औसत पीएम2.5 दोपहर के 12 बजे तक 479 यूनिट रहा।

राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पीएम2.5 के लिए सुरक्षित सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 25 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है।

दिल्ली एवं एनसीआर की औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 473 यूनिट पर ‘गंभीर’ बनी रही जबकि पीएम2.5 औसतन 472 यूनिट पर रही।

लोगों को सलाह दी गई है कि वे बाहर की शारीरिक गतिविधियों से बचें और असामान्य खांसी, सीने में असुविधा, घरघराहट, सांस लेने में कठिनाई या थकान के मामले में डॉक्टर से सलाह लें।

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नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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