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छग : अटल चौक पर गांधी की मूर्ति लगाने की कोशिश, 26 गिरफ्तार
धमतरी (छत्तीसगढ़), 2 अक्टूबर (आईएएनएस/वीएनएस)। नगर पंचायत भखारा के वार्ड क्रमांक 7 में स्थित अटल चौक पर गांधी जयंती के मौके पर सोमवार को महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने पहुंचे पूर्व विधायक लेखराम साहू सहित 26 कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
इस चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पहले से स्थापित है। कुरुद के एसडीओपी ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों की गिरफ्तारी को लेकर भखारा में रोष है। बापू की प्रतिमा भखारा थाने में रखी गई है।
एसडीओपी ने कहा कि भखारा नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 7 में कांग्रेसियों ने जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना की कोशिश की, उसे अटल चौक के नाम से जाना जाता है। इस चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति भी पहले से बनी हुई है।
नगर पंचायत सीएमओ के मुताबिक, इस स्थान के सौंदर्यीकरण के लिए 9 लाख रुपये की स्वीकृति भी शासन से मिली है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता करीबन तीन क्विंटल वजनी प्रतिमा तैयार कर लाए थे। महात्मागांधी की मूर्ति स्थापना गोपनीय तौर से होने की भनक पुलिस और प्रशासन तक पहुंची। तब पुलिस की बड़ी टीम ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर कांग्रेसियों को रोका। कांग्रेसियों के उग्र प्रदर्शन से अशांति जैसी स्थिति निर्मित हो गई।
पुलिस ने इस मामले में पूर्व विधायक लेखराम साहू, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भरत नाहर, नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद साहू, तपन चंद्राकर, नरेंद्र सोनवानी, अविनाश सिंह गौर, राजू साहू, बलीराम कोसरिया, बीरबल मानिकपुरी, तुलेश्वर साहू, कुरुद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, अनिरुद्ध साहू, ओंकार राव, हरिराम निषाद, दयाराम साहू, किशुन निर्मलकर, काशीराम भोसले, दिनेश मंडल, अशोक साहू, राकेश, सुनील साहू, संतोषी निषाद, यशोदा साहू, पुष्पा कोरे, यशोदा साहू, जयनारायण बागमार को धारा 151, 427, 186 के तहत गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया।
पूर्व विधायक लेखराम साहू ने कहा कि प्रशासन महात्मा गांधी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए जानबूझ कर रोड़ा अटका रही है। राष्ट्रपिता किसी पार्टी के नहीं हैं, इसलिए रोक लगाना उचित नहीं है।
एसडीओपी ठाकुर ने कहा कि 26 लोग एक राय होकर जबरिया मूर्ति स्थापना कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचा रहे थे। उन्हें गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया।
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सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।
सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।
याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।
28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।
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