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मुख्य समाचार

गठबंधन में फूट डालने आए हैं मोदी : लालू

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पटना| राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उनके और नीतीश के बीच मधुर रिश्ते में खटास डालने आए हैं। पटना में शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, “मोदी बिहार दौरे में एक (नीतीश) की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरे (मेरी) की खिंचाई कर रहे हैं।

उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दाल बिहार में गलने वाली नहीं है। लालू ने कहा कि नीतीश के साथ उनका कोई मतभेद नहीं है। भाजपा को रोकने के लिए वे हर तरह के प्रयास करेंगे।

इससे पहले, वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहारशरीफ -दनियावां रेल लाइन परियोजना का कार्य वर्ष 2004 के बजाय 2015 में पूरा हुआ।

इस पर मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सबसे ज्यादा रेलमंत्री बिहार से आए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बाद की सरकार में भी रेलमंत्री बिहार के ही थे। इसके बावजूद यह योजना रोक दी गई थी। इसमें राज्य सरकार का कोई कसूर नहीं है।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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