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केजरीवाल को दो करोड़ की रिश्वत लेते अपनी आंखों से देखा है : कपिल
कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाया रिश्वत लेने का सनसनीखेज आरोप
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम अरविंद केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने शुक्रवार को सीएम आवास पर मंत्री सत्येंद्र जैन से अरविंद केजरीवाल को दो करोड़ रुपए का कैश लेते अपनी आंखों से देखा है।
मिश्रा ने यह दावा भी किया कि सत्येंद्र जैन ने उन्हें बताया था कि उन्होंने केजरीवाल के एक सगे रिश्तेदार के लिए 50 करोड़ की लैंड डील करवाई है। कपिल ने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि केजरीवाल ईमानदार हैं, लेकिन इस पैसे के बारे में पूछने पर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी।
राजघाट में पत्रकारों से कपिल ने कहा, ‘परसों सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल जी को मेरे सामने पैसे दिए। मैंने जब उनसे इस पैसे के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बताई नहीं जा सकतीं। मैंने यह भी पूछा कि पैसा कहां से आया, नगद पैसा क्यों था…इस संबंध में सारे पैसे की जानकारी दें। मैंने केजरीवाल से कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, आप माफी मांगिए। मैंने उन्हें यह भी कहा कि यह बात मुझे एंटी करप्शन ब्यूरो को बतानी होगी। इसके बाद विधायकों की मीटिंग भी हुई। मुझे लगा कि वह इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।’
कपिल ने आगे कहा, ‘ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सत्येंद्र जैन को लेकर कई मामले हैं, जो सबको मालूम हैं। उन्होंने सरकार में अपनी बेटी को, रिश्तेदारों को पद दिए। सत्येंद्र जैन ने मुझे बताया था कि अरविंद केजरीवाल के किसी सगे रिश्तेदार के लिए उन्होंने 50 करोड़ की जमीन की डील करवाई है। अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना संभव नहीं था…मैं चुप नहीं रहूंगा, चाहे प्राण चले जाएं।’
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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