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तमिलनाडु को 7 से 18 अक्टूबर तक रोजाना 2000 क्यूसेक पानी देने का आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए सात अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक रोजाना 2,000 क्यूसेक पानी छोडऩे के लिए कहा। साथ ही कावेरी पर्यवेक्षी समिति को दोनों राज्यों के कावेरी बेसिन क्षेत्र का आकलन कर 17 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा तथा न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने तमिलनाडु को 12 दिनों तक प्रतिदिन 2,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया। कर्नाटक ने शीर्ष न्यायालय से कहा कि उसने न्यायालय के 30 सितम्बर के फैसले का पालन करते हुए तमिलनाडु को पानी देना शुरू कर दिया है और छह अक्टूबर तक वह 3100 करोड़ घन फीट पानी छोड़ चुका होगा।
न्यायालय ने 30 सितम्बर को अपने आदेश में कर्नाटक को एक से छह अक्टूबर तक तमिलनाडु को रोजाना 6,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा कि पर्यवेक्षी समिति में केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा मुख्य अभियंता, कर्नाटक व तमिलनाडु के मुख्य सचिव या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, राज्यों के मुख्य अभियंता या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा केरल व पुदुच्चेरी के प्रतिनिधि होंगे।
शीर्ष न्यायालय ने मंगलवार सुबह कर्नाटक से पूछा था कि वह कावेरी नदी का कितना पानी तमिलनाडु के साथ इस अवधि के दौरान साझा कर सकता है और इस बारे में न्यायालय को अपराह्न 3.15 तक अवगत कराने को कहा था, जिसके बाद यह आदेश आया।
कर्नाटक के वकील वी.एन.रघुपति को आधे घंटे का समय देते हुए न्यायालय ने मामले की सुनवाई मुल्तवी कर दी। सुनवाई दोबारा शुरू होने पर राज्य के महाधिवक्ता एम.आर.नायक ने न्यायालय से कहा कि वह प्रतिदिन 1,500 क्यूसेक पानी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह ऐसा सरकार के उच्च स्तर से मिले निर्देश के आधार पर कह रहे हैं।
नेशनल
स्वाति मालीवाल ने निर्भया कांड को किया याद, कहा- अब पार्टी के लोग एक आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं
नई दिल्ली। आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने रविवार को 12 साल पुराने निर्भया कांड को याद करते हुए कहा कि अब पार्टी के लोग एक आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के खिलाफ 13 मई को सीएम आवास के भीतर बदसलूकी की शिकायत दर्ज कराने वाली मालीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “एक समय था जब हम सब निर्भया के लिए न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर निकले थे। आज, 12 साल बाद, हम उस आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं जिसने सीसीटीवी फुटेज मिटा दिया और फोन को फार्मेट कर दिया।”
उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “काश उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लिए इतनी ताकत झोंकी होती। यदि वह यहां होते तो हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता।” विभव कुमार को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और देर रात एक स्थानीय अदालत ने उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसे जो सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराया गया है वह ब्लैंक है। कुमार ने अपना मोबाइल फोन पुलिस को दिया लेकिन पासवर्ड नहीं बताया। इसके अलावा कुमार ने खराबी का बहाना बनाकर एक दिन पहले अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था।
पुलिस ने अदालत को बताया कि फोन को फॉर्मेट करने से पहले उसके डाटा को क्लोन करना होता है। इसलिए, उनके फोन के डाटा को वापस हासिल करने के लिए उन्हें मुंबई ले जाया जाएगा क्योंकि डाटा रिट्रीव करने के लिए विशेषज्ञों के समक्ष उनकी उपस्थित जरूरी है। पुलिस ने मामले में छेड़छाड़ और गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। सिविल लाइंस थाने में दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 308 (गैर-इरादतन हत्या), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354बी (महिला का चीरहरण करने के उद्देश्य से बलप्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला का शीलभंग करने वाले शब्द, भंगिमा या कार्य) के तहत आरोप लगाये गये हैं।
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