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एनएसए वार्ता खतरे में, चेतावनी के बावजूद जिद पर अड़ा पाकिस्तान
नई दिल्ली/इस्लामाबाद। भारत और पाकिस्तान के बीच 23 अगस्त को प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा स्तर की वार्ता पर खतरे के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जहां इस वार्ता से पहले अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज की नई दिल्ली में कश्मीरी अलगाववादी नेताओं से मुकलात पर अड़ा है, वहीं भारत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यह उचित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि अजीज की अलगाववादी नेताओं के साथ होने वाली इस मुलाकात को लेकर भारत की ओर से पाकिस्तान को गुरुवार को ही चेताया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि ऐसी मुलाकात आतंकवाद का मिलकर सामने करने के ऊफा (रूस) समझौते की भावना और निष्ठा के अनुरूप नहीं होगी। स्वरूप ने एक बयान में कहा, “हमने पाकिस्तान से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता के लिए अपने प्रस्तावित एजेंडे की पुष्टि की भी मांग की है। इस एजेंडे से पाकिस्तानी पक्ष को 18 अगस्त, 2015 को अवगत करा दिया गया था।”
इस बीच, इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक में अजीज-डोवाल वार्ता को लेकर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ भी मौजूद थे। कश्मीरी अलगाववादी नेताओं का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान के उच्चायोग से अजीज से मुलाकात का निमंत्रण मिला है। वहीं, पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि इस मुलाकात के कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं होगी। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने 23 अगस्त को होने वाली वार्ता से पहले कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया है। इनमें सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक की अगुवाई वाले हुर्रियत कांफ्रेंस के दोनों धड़ों के नेता और यासीन मलिक एवं नईम खान जैसे अन्य अलगाववादी नेता भी शामिल हैं।
ऊफा (रूस) में 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ के बीच वार्ता हुई थी। दोनों मुल्कों ने संयुक्त बयान जारी कर आतंकवाद-संबंधी मुद्दों को लेकर नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता रखने की बात कही थी। सरताज अजीज 23 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आएंगे और उसी शाम उनका यहां पाकिस्तान के उच्चायुक्त के आवास ‘पाकिस्तान हाउस’ में एक समारोह में हुर्रियत नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीलुल्लाह ने गुरुवार को कहा था, “इस तरह की मुलाकातों में कुछ भी असामान्य नहीं है। पाकिस्तान के लिए भारत के साथ उच्च स्तरीय बैठकों से पहले हुर्रियत नेताओं के साथ मंत्रणा एक आम बात है।”
वहीं, शुक्रवार को कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार के ढुलमुल रवैये की आलोचना करते हुए कहा, “सरकार खुद को उल्लू बनवा रही है।” उन्होंने कहा, “अजीज और पाकिस्तान जैसा बर्ताव कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान की बातचीत में दिलचस्पी नहीं है। अजीज ने अब तक अपने यात्रा संबंधी कार्यक्रम की जानकारी भी नहीं भेजी है।” वहीं, अन्य कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आर.पी.एन. सिंह ने केंद्र सरकार की नीति को ढुलमुल करार देते हुए कहा, “इससे पाकिस्तान को कड़ा संदेश नहीं मिलेगा।”
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सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।
सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।
याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।
28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।
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