बिजनेस
एनएसई में रिलायंस होम फाइनेंस की 107 रुपये पर लिस्टिंग
मुंबई, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| आवासीय वित्त कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस का शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शुरू हो गया। एनएसई में कंपनी का शेयर 107.20 रुपये पर लिस्ट हुआ है।
यह कंपनी अनिल धीरुभाई अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस समूह का हिस्सा है।
अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ने एनएसई का घंटा बजाकर रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर में कारोबार शुरू होने का आगाज किया।
रिलायंस कैपिटल लि. के कार्यकारी निदेशक अनमोल अंबानी ने सूचीबद्ध कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी आवासीय बाजार में विकास की संभावनाओं को भुनाएगी।
रिलायंस होम फाइनेंस में रिलायंस कैपिटल की 51 फीसदी हिस्सेदारी है.
रिलायंस कैपिटल ने इससे पहले जारी बयान में कहा, रिलायंस कैपिटल के सभी शेयरधारकों को रिलायंस कैपिटल में प्रति शेयर पर पहले ही रिलायंस होम फाइनेंस का एक शेयर निशुल्क मिल चुका है।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सुबह 10.25 बजे रिलायंस होम का शेयर 109.20 रुपये पर है।
बिजनेस
Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो
नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।
व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।
तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।
व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।
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