मनोरंजन
ऋतिक बाघ से लड़ने का प्रशिक्षण ले रहे
मुंबई | अभिनेता ऋतिक रोशन आगामी फिल्म ‘मोहनजोदड़ो’ के लिए बाघों से दो-दो हाथ करने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनकी मदद सेलिब्रिटी फिटनेस प्रशिक्षक सत्यजीत चौरसिया कर रहे हैं। सत्यजीत ने एक विशेष साक्षात्कार में बताया, “फिल्म ‘मोहनजोदड़ो’ की कहानी कमाल की है। ऋतिक मेरे दोस्त हैं। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान मुझसे बॉडी शॉट और अन्य दृश्यों से जुड़ी बातें साझा की। फिल्म में उनके और बाघों के लड़ने के दृश्य हैं। इसलिए मैं इस किस्म के दृश्यों के लिए उन्हें ढोले-शोले बनाने का प्रशिक्षण दे रहा हूं।”
सत्यजीत ने ऋतिक के व्यायाम के बारे में कहा कि उन्हें कसरत का बहुत शौक है। उन्होंने कहा, “उनके लिए व्यायाम तनाव भगाने का माध्यम है, जो उन्हें खुशी देता है। इसलिए मैं उन्हें खुश रखने के लिए उनसे बहुत कसरत करवाता हूं। उन्होंने ‘मोहनजोदड़ो’ के लिए कड़ी मेहनत की है। फिल्म में उनका शरीर गजब दिख रहा है।” आशुतोष गोवारिकर निर्देशित ‘मोहनजोदड़ो’ एक प्रेम कहानी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की पृष्ठभूमि लिए है।
प्रादेशिक
13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा
मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले पिता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।
बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।
लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।
बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।
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