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उमा भारती के बारे में कभी कुछ नहीं कहा : शिवराज
भोपाल| मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केद्रीय मंत्री उमा भारती द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की प्रारंभिक जांच में इंदौर पुलिस की अपराध शाखा की भूमिका पर उठाए गए सवाल का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपने ही अंदाज में जवाब दिया है।
शिवराज ने कहा कि “उमा भारती जब भाजपा में नहीं थीं तब भी मैंने उनके (उमा भारती) बारे में एक शब्द नहीं कहा था।”
उमा भारती ने सोमवार को व्यापमं घोटाले को वर्ष 2013 में इंदौर पुलिस की अपराध शाखा से मामला एसटीएफ को सौंपे जाने के बीच की अवधि की जांच पर सवाल उठाए थे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान को सलाह दी थी कि किसी सक्षम एजेंसी से मामले की जांच कराई जाए।
उल्लेखनीय है कि व्यापमं घोटाले में कथित तौर पर उमा भारती का नाम भी आ चुका है।
उमा भारती के बयान पर मंगलवार को चौहान से जब संवाददाता सम्मेलन में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “उमा भारती केंद्रीय मंत्री हैं, सम्मानीय नेता हैं। वह मेरी बहन हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। वह जब भाजपा में नहीं थीं, तब भी मैंने उनके बारे में एक शब्द इधर-उधर नहीं कहा था।”
शिवराज ने आगे कहा, “मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा वह उनके अंतर मन की बात रही होगी।”
ज्ञात हो कि व्यापमं घोटाले का खुलासा इंदौर की अपराध शाखा ने किया था और उसके बाद ही मामला मुख्यमंत्री चौहान की पहल पर एसटीएफ को सौंपा गया था। उमा भारती का नाम भी व्यापमं घोटाले में आ चुका है। इससे उमा बहुत आहत हुई थीं। तब उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने तक की बात कही थी।
व्यापमं मामले में कई मौतों के बाद सोमवार को भी उमा ने चौहान को किसी सक्षम एजेंसी से जांच कराने की सलाह दी थी।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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