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उप्र : मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर, दरोगा व सिपाही घायल
मुजफ्फरनगर, 16 अगस्त (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर थाना क्षेत्र में 50 हजार के इनामी बदमाश नितिन को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि एक साथी घायलावस्था में भाग निकला। मुठभेड़ में एक दरोगा और एक सिपाही घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार तड़के मीरापुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि नंगला खेपड़ निवासी श्यामवीर की हत्या करने के लिए दो बदमाश आ रहे हैं। इस पर पुलिस व अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने गांव के पास घेराबंदी की।
इस दौरान वहां आए बदमाशों ने पुलिस की मौजूदगी भांपते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश बुलंदशहर निवासी नितिन पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई।
उसका साथी मवाना थाना निवासी सोनू पुलिस की गोली से घायल होने के बावजूद जंगल के रास्ते फरार हो गया। मुठभेड़ में दरोगा मनोज बालियान और सिपाही कुलवंत मलिक घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से दोनों को मेरठ रेफर कर दिया गया है।
एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार ने बताया, मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ में 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश नितिन को मार गिराया है। इनामी बदमाश नितिन पिछले सात-आठ महीने से फरार चल रहा था और उस पर डीजी मुख्यालय की ओर से इनाम घोषित किया था। बदमाश नितिन का आतंक बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ सहित कई जनपदों में था।
उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ मे मौके से एक बदमाश सोनू भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।
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बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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