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मुख्य समाचार

इंडोनेशिया विमान हादसा : 142 बॉडी बैग दुर्घटना पर ले जाए गए

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जकार्ता| इंडोनेशिया में मंगलवार को एक सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दुर्घटनास्थल पर 142 बॉडी बैग पहुंचाए गए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पुलिस ने बताया कि इन बॉडी बैग में शरीर के हिस्से ही लाए जा सकते हैं। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटनास्थल से कितने शव बरामद किए गए हैं।

इससे पहले स्थानीय मीडिया ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया था कि घटनास्थल से 141 शव बरामद किए गए हैं।

सेना का मालवाहक विमान हक्र्युलस सी-130 मंगलवार को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद मेडन शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

इंडोनेशिया की सेना ने कहा कि विमान में 122 लोग मौजूद थे।

एडम मलिक अस्पताल के एक अधिकारी सैरी सरागिह ने बताया कि बॉडी बैग में मौजूद 59 शवों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से आठ शवों को हवाईअड्डे लाया गया है, जहां डिजास्टर विक्टिम आईडेंटिफिकेशन (डीवीआई) की टीम उन्हें परिजनों को सौंप देगी।

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नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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