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आईओसी कर रही यूरो-6 ईंधन आपूर्ति की तैयारी

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नई दिल्ली, 31 मार्च (आईएएनएस)| इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने शनिवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किए गए हालिया उपाय के अनुसार एक अप्रैल से दिल्ली में यूरो-6 ग्रेड के पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति करने के लिए सरकारी तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) पूरी तरह तैयार हैं। साल 2015 में, सरकार ने एक अप्रैल, 2020 से यूरो 6 उत्सर्जन मानदंड लागू करने का फैसला किया था। जिसके बाद एबीएस-6 पेट्रोल और डीजल की बिक्री होगी, जबकि अभी यूरो-4 ग्रेड की बिक्री हो रही है।

राष्ट्रीय राजधानी में उच्चस्तर के वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली ने एक अप्रैल, 2018 से ही इसे शुरू करने का फैसला किया गया है।

आईओसी के निदेशक (रिफाइनरीज) बी. वी. राम गोपाल ने यहां एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद समेत समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक अप्रैल, 2019 से बीएस-6 ईंधन को उतारने की समय सीमा तय की है।

उन्होंने कहा, कंपनी एनसीटी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में कल (रविवार) से बीएस-6 ईधन को उतारने को लेकर उत्साहित है। दिल्ली में हमारे सभी आउटलेट पर अब बीएस-4 ईंधन को बदला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हालांकि दिल्ली में अधिकांश वाहन फिलहाल बीएस-4 के अनुरूप इंजनों का उपयोग करते हैं, लेकिन बीएस-6 के लिए छलांग लगाने से वायुमंडल में प्रदूषित कणों की 10-20 फीसदी कमी होगी।

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नेशनल

सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।

सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।

28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।

सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।

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