मनोरंजन
अमिताभ को पसंद आई मणि रत्नम की फिल्म
मुंबई | मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने फिल्म निर्देशक मणि रत्नम की तमिल फिल्म ‘ओ कधाल कनमणि’ की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिल्म में बदलते समय के साथ प्यार को खूबसूरती से दिखाया गया है। अमिताभ (72) बच्चन ने अपने आधिकारिक ब्लॉग पर इस फिल्म के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं।
बच्चन ने ‘सीनियरबच्चन डॉट टंबलर डॉट कॉम’ पर लिखा, “मैंने और श्वेता ने मणि रत्नम की नई तमिल फिल्म देखी। यह युवाओं के बीच प्यार-मोहब्बत की एक प्यारी-सी कहानी है। फिल्म में बदलते समय के साथ इस पीढ़ी की समझदारी को दिखाया गया है।” इस फिल्म के साथ ही रोमांटिक फिल्मों में रत्नम की वापसी बताई जा रही है। फिल्म मुंबई में रहने वाले एक युवा जोड़े आदि और तारा की कहानी है, जो शादी से पहले एक साथ रहने का फैसला करते हैं।
अमिताभ ने फिल्म के मुख्य किरदारों डलकेर सलमान और नित्या मेनन की बेहतरी के साथ किरदारों को निभाने की प्रशंसा की। ‘ओ कधाल कनमणि’ को दर्शकों और आलोचकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। यह फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज हुई और रिलीज के शुरुआती चार दिनों में ही इसने वैश्विक स्तर पर 14 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया।
प्रादेशिक
13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा
मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले पिता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।
बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।
लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।
बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।
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