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मनोरंजन

अमिताभ 1 दिन के लिए बने रेडियो जॉकी

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नई दिल्ली |मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने छोटे व रुपहले दोनों पर्दो पर लोगों का मनोरंजन किया है। वह अब अपनी आगामी फिल्म ‘शमिताभ’ के प्रचार के लिए रेडियो के जरिए अपने प्रशंसकों से जुड़ेंगे। 72 वर्षीय अमिताभ गुरुवार को रेडियो स्टेशन 93.5 रेड एफएफ पर एक रेडियो जॉकी (आरजे) बनने जा रहे हैं। इस दौरान वह श्रोताओं से फोन पर बात करेंगे।

रेड एफएम की मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) निशा नारायणन ने एक बयान में कहा, हमारे श्रोताओं को दिग्गज सितारे के करीब लाने के क्रम में हमने ‘शमिताभ’ के साथ इस पहल की योजना बनाई है, जो श्रीमान अमिताभ बच्चन की आवाज का आम आदमी की आवाज के रूप में कीर्तिगान करती है। अमिताभ बच्चन अपने आप में एक संस्थान हैं। हर आयुवर्ग के लोगों ने उन्हें पूजा है। अमिताभ ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा, रेडियो स्टेशन रेड एफएम 93.5 के लिए निस्संदेह थोड़ा पेचीदा रेडिया जॉकिंग कर रहा हूं!! जाने कैसे वे इससे कैसे निपटते हैं! मैं तो हार गया। आर. बाल्की निर्देशित ‘शमिताभ’ छह फरवरी को रिलीज हो रही है।

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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