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अब ऑनलाइन जमा करें आयकर रिटर्न
लखनऊ। अब लोगों को आयकर जमा करने या रिटर्न दाखिल करने के लिए न तो चार्टर्ड एकाउंटेंट के पास चक्कर काटने होंगे और न ही दस्तावेजों में माथापच्ची करनी होगी। लोगों की मुश्किलों को आसान करने के लिए आयकर विभाग ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसमें आय व्यय का ब्योरा डालते ही टैक्स की जानकारी उपलब्ध होगी और रिटर्न दाखिल हो जाएगा।
आयकर विभाग ने वेबसाइट को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। जुलाई तक आयकरदाता अपने घर बैठे ही कंप्यूटर पर ऑनलाइन आयकर जमा कर सकेंगे। आयकर अधिकारी बताते हैं कि आयकर दाताओं को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयकर सुविधा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वत: आयकर गणना व रिटर्न दाखिल करने की सुविधा भी शीघ्र उपलब्ध हो जाएगी।
यूं तो बड़े आयकरदाता अपने काम के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) रखते हैं, ताकि उनकी परेशानी कम हो। लेकिन कई बार ऐसी शिकायतें देखने को मिली हैं कि लेखाकर कर्मचारियों के आयकर की गलत गणना कर उल्टा सीधा टैक्स काट लेते हैं और जब कर्मचारी रिटर्न फार्म भरवाने सीए के पास जाता है, तब पता चलता है उसका अधिक टैक्स जमा हो गया है। उसके बाद रिफंड के लिए आयकर विभाग में चक्कर लगाने पड़ते हैं। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने सालाना पांच लाख रुपये से अधिक आय वालों के लिए इंटरनेट के माध्यम से रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। आयकर विभाग ने इस सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। आयकर दाता इसी सिस्टम में जाकर आय, व्यय का ब्यौरा फीड करेगा और पलक झपकते टैक्स की राशि कंप्यूटर पर सामने होगी।
रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर पैन नंबर डालना पड़ेगा। आयकरदाता के नाम व पता डालने से रिटर्न फार्म कंप्यूटर पर खुल जाएगा। फार्म में मांगी जाने वाली सूचना हिंदी व अंग्रेजी में होगी। आयकरदाता को आय-व्यय के साथ बचत राशि की जानकारी भरनी होगी। इसी के साथ रिटर्न दाखिल हो जाएगा। आर्थिक विश्लेषक के अनुसार, पांच लाख रुपये से अधिक आय वालों को डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे। पांच लाख रुपये से कम आय वालों को कंप्यूटर से रिटर्न का प्रिंट निकालकर आयकर विभाग में जमा करना होगा।
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बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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