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मनोरंजन

‘चमेली की शादी’ के रीमेक में सोनाक्षी ही क्यों?

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sonakshi-sinha-in-shirt-hot-lookमुंबई| फिल्म-निर्देशक विनय सप्रू और राधिका राव 1989 की फिल्म ‘चमेली की शादी’ का रीमेक बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि सोनाक्षी सिन्हा मूल फिल्म की मुख्य अभिनेत्री अमृता सिंह द्वारा निभाए गए किरदार के साथ न्याय कर सकती हैं। विनय सप्रू ने आईएएनएस को बताया, “मैं ‘चमेली की शादी’ का रीमेक सोनाक्षी सिन्हा के साथ बनाना पसंद करूंगा। सोनाक्षी इंडस्ट्री का खूबसूरत चेहरा हैं। सोनाक्षी अमृता की भूमिका को ठीक ढंग से निभा सकती हैं।”

बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित क्लासिक फिल्म ‘चमेली की शादी’ में अनिल कपूर और अमृता सिंह मुख्य भूमिका में थे। यह पूछे जाने पर की फिल्म बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? विनय सप्रू ने कहा, “वर्तमान फिल्म निर्माता दीपक मुकुट (‘सनम तेरी कसम’ के निर्माता)हैं, उनके पास इस फिल्म का अधिकार है और जब हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो हम इसका रीमेक बनाने को उत्साहित थे।” उन्होंने बताया, “हमने स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया है और स्क्रिप्ट तैयार है। फिल्म को आज के समय के अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।” ‘चमेली की शादी’ के रीमेक की शूटिंग इस साल से शुरू होगी।

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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