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पाकिस्तानी ने छत पर लहराया तिरंगा, गिरफ्तार
ओकाड़ा (पंजाब प्रांत)। भारत में पाकिस्तानी झंडे लहराने की खबरे यदा-कदा आती रहती हैं, कई बार यह खबर भी आती हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जीतने पर खुशी का इजहार किया गया। इसे लेकर लोग आपत्ति भी जताते हैं लेकिन इस बार यह वाकया पाकिस्तान में हुआ है और ऐसा किसी हिन्दू ने नहीं किया है। यह शख्स मुस्लिम है और विराट कोहली का प्रशंसक है। वह विराट को इतना चाहता है कि उसने सम्मान में अपनी छत पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया। हालांकि उसका यह उतावलापन भारी पड़ा और उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकाड़ा शहर में पुलिस ने एक व्यक्ति को अपने घर की छत पर भारतीय झंडा तिरंगा फहराने पर हिरासत में लिया है। ओकाड़ा के सदर थाना सर्किल के एक अधिकारी ने अपना नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर बीबीसी उर्दू को बताया कि उम्र दराज़ नाम के एक शख्स को मंगलवार को अरेस्ट किया गया था।
अरेस्ट किए गए व्यक्ति को मंगलवार को ही अदालत में पेश किया गया था और अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक उम्र दराज़ के खिलाफ 16 एमपीओ और 123ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को खबर मिली थी कि उम्र दराज़ ने ओकाड़ा के एक गांव में अपने मकान पर भारतीय तिरंगा लहराया है जिस पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस के अनुसार उम्र दराज़ का कहना है कि वो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के प्रशंसक हैं और उनके लिए उन्होंने भारतीय झंडा अपने मकान पर फहराया था।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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