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मां का ख्याल रखने को बड़े घर की नहीं, बड़े दिल की जरूरत: SC

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Muslim side also got a blow from SC in Shri Krishna Janmabhoomi dispute

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नई दिल्ली। मां का ख्याल रखने को बड़े घर की नहीं, बड़े दिल की जरूरत होती है। एक बुजुर्ग महिला की बेटे द्वारा सेवा न किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की।

बुजुर्ग महिला की बेटियों ने अदालत में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनका भाई मां का ख्याल नहीं रख रहा है, ऐसे में उन्हें उनकी कस्टडी देनी चाहिए। बेटियों का कहना था कि उनके भाई ने मां की बड़ी संपत्ति अपने नाम करा ली है, लेकिन अब उनकी देखभाल नहीं कर रहा है।

इस पर अदालत ने आदेश दिया है कि अब महिला की कोई भी चल या अचल संपत्ति ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। इसके अलावा उसने मां की कस्टडी बेटियों को सौंपने को लेकर बेटे से मंगलवार तक जवाब मांगा है। मां डिमेंशिया से पीड़ित है।

अदालत ने कहा कि अब बेटियां मां की जिम्मेदारी संभालें। आप भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस पर बेटे की ओर से पेश वकील शोएब कुरैशी ने कहा कि बेटियों अपने परिवारों के साथ रहती हैं और उनके पास उन्हें रखने के लिए स्पेस नहीं है।

इस पर अदालत ने कहा,. ‘सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना एरिया है बल्कि सवाल यह है कि आपके पास मां की देखभाल करने के लिए कितना बड़ा दिल है।’ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने बेटे से मंगलवार तक नोटिस का जवाब देने को कहा है।

बेटियों ने कहा था- मां से मिलने नहीं दिया जा रहा

बुजुर्ग महिला की बेटियों पुष्पा तिवारी और गायत्री कुमार ने मार्च में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनकी मां को फरवरी में गंगा राम अस्पताल में एडमिट कराया गया था।

उसके बाद उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर उनके भाई ने रख रखा है और उन्हें मुलाकात भी नहीं करने दिया जा रहा है। 89 वर्षीय मां वैदेही सिंह की लोकेशन का पता बताने के लिए कोर्ट ने बेटे को नोटिस जारी किया था।

इस पर उसने बताया कि वह बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित अपने घर पर मां को ले गया था। उसके बाद अदालत ने आदेश दिया था कि महिला की बेटियों को उनसे मिलने दिया जाए।

कोर्ट ने कहा- मां की सेहत खराब और आप संपत्ति ट्रांसफर कराते रहे

इसके बाद 18 अप्रैल को अदालत ने पटना स्थित मेदांता अस्पताल को आदेश दिया था कि वह एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे और महिला की सेहत का परीक्षण करे। इस पर 28 अप्रैल को अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वैदेही सिंह डिमेंशिया से पीड़ित हैं।

इस पर अदालत ने कड़ा रुख जाहिर करते हुए कहा कि मां की सेहत इतनी खराब होने के बाद भी बेटा उनकी संपत्तियों को ट्रांसफर करने में जुटा रहा।

अदालत ने बुजुर्गों की हालत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, ‘देश में वरिष्ठ नागरिकों के साथ यह त्रासदी है। वह गंभीर रूप से डिमेंशिया का शिकार हैं और आप उनकी संपत्ति बेचने में जुटे हैं। आप उन्हें लेकर कलेक्टर ऑफिस भी गए ताकि अंगूठा लगवा सकें। अब उनकी संपत्ति से जुड़ी आगे किसी भी प्रक्रिया पर हम रोक लगाते हैं।’

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15 दिन की पैरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आए पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, समर्थकों ने किया स्वागत

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पटना। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह रविवार को पटना की बेऊर जेल से बाहर निकल गये हैं। गृह विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद अनंत सिंह को जेल से 15 दिनों की पैरोल मिली है। वह सुबह लगभग 4:00 बजे जेल से बाहर निकले।आनंद सिंह के जेल से बाहर निकलने की सूचना के साथ ही उनके समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल है। अनंत सिंह लगभग 5 वर्षों से जेल में बंद है। अनंत सिंह पर एके 47 रखने का आरोप है, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। तब से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में सजायाफ्ता बंदी के रूप में सजा काट रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक़ आपसी पारिवारिक बंटवारे को लेकर अनंत सिंह ने न्यायालय में कोर्ट से पैरोल पर इसके लिए आदेश मांगा था। पेरोल पर आदेश मिलने के बाद आनंद सिंह को लेकर गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया था। रविवार की अहले सुबह जब अनंत सिंह को 15 दिनों के पैरोल पर बेउर जेल से बाहर निकाला जा रहा था, उस समय जेल के बाहरी एवं भीतरी सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया था।

अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह वर्तमान में राजद के विधायक हैं। बिहार में वर्तमान में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। चौथे चरण 13 में को बिहार के मुंगेर में लोकसभा के चुनाव का मतदान होना है। इसे लेकर भी अनंत सिंह के जेल से बाहर आने को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

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