मुख्य समाचार
हज यात्रियों की बढ़ी संख्या, मप्र हज कमेटी ने की कोटा बढ़ाने की मांग
भोपाल| मध्य प्रदेश की हज कमेटी ने केंद्र सरकार से हज यात्रा के लिए निर्धारित कोटा बढ़ाने की मांग की है। बीते वर्ष राज्य को 2,752 सीट आवंटित हुई थी। राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष इनायत हुसैन कुरैशी ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि इस वर्ष हज यात्रा के लिए कुल 22 हजार 841 आवेदन आए हैं। इनमें से आरक्षित श्रेणी (70 वर्ष से अधिक उम्र वाले) के 960, श्रेणी-बी (चार वर्ष से लगातार आवेदक) के 2,775 और सामान्य श्रेणी के 19 हजार 106 आवेदन मिले हैं। पिछले साल कमेटी को 21 हजार 419 आवेदन मिले थे।
कुरैशी ने आगे बताया कि हज यात्रा के लिए आए आवेदनों की जांच किए जाने के बाद आठ से 20 मार्च के बीच कुरा (लॉटरी) के माध्यम से सीट वितरण और प्रतीक्षा सूची बनेगी, जिसकी सूचना आवेदकों को अलग से भेजी जाएगी। बीते वर्षो की तुलना में इस बार ज्यादा लोग हज यात्रा पर जाना चाहते हैं, लिहाजा हज कमेटी ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए आवंटित कोटे में वृद्धि की मांग की है।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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