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उप्र सरकर अब खुद चलाएगी स्वास्थ्य बीमा योजना

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लखनऊ। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बंद कर दिया है। केंद्र के इस कदम से नाराज अखिलेश सरकार ने अब खुद इस बीमा योजना को चलाने का फैसला लिया है। यह बीमा योजना हालांकि बदले हुए स्वरूप में लागू होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में बीपीएल कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिलता था, जबकि प्रदेश सरकार इसका लाभ 40 लाख समाजवादी पेंशनधारकों को देगी।

प्रदेश में यह समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित होगी। प्रदेश में इस योजना को चलाने में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विशेष रुचि है। उनके निर्देश पर ही चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए अगले वित्तीय सत्र के बजट में 130 करोड़ रुपये का प्रावधान करने जा रहा है।

केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 100 करोड़ रुपये देती थी। इससे लगभग 45 लाख बीपीएल कार्ड धारकों को 30 हजार रुपये तक निजी व सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलती थी। इस योजना में केंद्र का 75 फीसदी और प्रदेश का 25 फीसदी अशंदान था। लेकिन केंद्र ने इस साल सितंबर में अपना अंशदान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार के बार-बार आग्रह के बावजूद केंद्र ने योजना के लिए बजट जारी नहीं किया।

इससे खफा होकर राज्य सरकार ने ‘108’ समाजवादी एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर इस योजना को खुद अपने बजट से चलाने का फैसला किया। ‘108’ एम्बुलेंस सेवा पर समाजवादी लिखे जाने के बाद केंद्र सरकार ने धन नहीं दिया था। इसके बाद राज्य सरकार इस एम्बुलेंस सेवा को अपने बजट से संचालित कर रही है।

राज्य सरकार का मानना है कि समाजवादी पेंशन पाने वाले भी बीपीएल कार्ड धारकों की श्रेणी में ही आते हैं। ऐसे में समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उन्हीं दिए जाएगा।

राज्य सरकार इस योजना के तहत समाजवादी पेंशन धारकों की कैंसर, हृदयरोग, किडनी और लीवर संबंधी गंभीर बीमारियों का इलाज निजी व सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क कराएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग इस योजना को चलाने के लिए टेंडर के सहारे बीमा कंपनियों को आमंत्रित करेगा।

प्रमुख सचिव (चिकित्सा स्वास्थ्य) अरविंद कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना खुद चलाने पर विचार कर रही है। इसके परिणाम जल्द सामने आएंगे।

वहीं समाजवादी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य व पूर्व राज्यमंत्री सुनील सिंह साजन का मानना है कि उप्र सरकार के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, लेकिन प्रदेश में इस योजना को चलाने में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विशेष रुचि है और कोई भी योजना मुख्यमंत्री बंद नहीं होने देंगे।

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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