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मुख्य समाचार

गलती से पाकिस्तानी सीमा में घुसे शख्स को भारत को सौंपा

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जम्मू| पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) की सीमा में गलती से प्रवेश कर गए भारतीय शख्स को पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को आईएएनएस को बताया, “पुंछ जिले के देगवार तेरूवान गांव के स्थानीय निवासी सत्तार दीन के बेटे मोहम्मद राशिद ने 12 जून को गलती से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) की सीमा में प्रवेश कर लिया था। पाकिस्तानी सेना ने उसे बुधवार शाम को भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया।”

शख्स से आगे की पूछताछ के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है।

अधिकारी ने बताया, “राशिद के पिता सत्तार दीन ने इस घटना के बारे में पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई थी।”

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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