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मुख्य समाचार

दिल्ली : अदालत में हमले के विरोध में पत्रकारों का प्रदर्शन

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दिल्ली, पटियाला हाउस अदालत में हमले का विरोध, पत्रकारों का प्रदर्शन

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नई दिल्ली| दिल्ली के पत्रकारों ने सोमवार को पटियाला हाउस अदालत परिसर में हुई हिंसा के विरोध में मंगलवार को विरोध स्वरूप मार्च निकाला। अदालत परिसर में कुछ पत्रकारों और छात्रों के साथ मारपीट की गई थी। संसद भवन के नजदीक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से शुरू हुआ मार्च सर्वोच्च न्यायालय पर समाप्त होगा। उल्लेखनीय है कि पटियाला हाउस अदालत में कुछ वकीलों ने कुछ पत्रकारों और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों के साथ मारपीट की थी, जहां जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को पेश किया जाना था। पत्रकार उन वकीलों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जिन्होंने अदालत परिसर के भीतर उनसे और छात्रों से मारपीट की थी। साथ ही उनकी मांग है कि घटना को मूकदर्शक बने रहकर देखने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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