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नेशनल

आम बजट : घरेलू खाद्य उत्पाद खुदरा क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश

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आम बजट : घरेलू खाद्य उत्पाद खुदरा क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश

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आम बजट : घरेलू खाद्य उत्पाद खुदरा क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश

नई दिल्ली| वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में 2016-17 का बजट पेश करने के दौरान ऐलान किया कि देश के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए घरेलू-प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के खुदरा क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी। अगले वित्त वर्ष के लिए अपने बजट प्रस्तावों में जेटली ने कहा कि इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल की यह प्रमुख मांग थी कि घरेलू खाद्य उत्पादों के खुदरा क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति दी जाए।

बादल ने इसी माह अपनी इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा था। उन्होंने लिखा था, “इससे मुद्रास्फीति कम होगी जिससे उपभोक्ता को फायदा होगा, अपव्यय कम होगा, स्थिर मूल्य पर भोजन की ताजा और प्रसंस्कृत किस्म की उपलब्धता बढ़ेगी और कृषि तकनीक में भी सुधार होगा।”

अपने पत्र के बारे में हरसिमरत ने कहा, “मैंने प्रधानमंत्री से भारत में उत्पादित-प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के खुदरा क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश की मांग की। इससे बड़ी कंपनियां एक बुनियादी ढांचा तैयार कर सकती हैं, विशेष रूप से कृषि के लिए और साथ ही कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों को भी ला सकती हैं।”

भारत में अभी केवल कागज पर ही खाद्य उत्पादों के खुदरा क्षेत्र में 51 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति है। लेकिन, अभी तक इस संबंध में किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली है क्योंकि वर्तमान सरकार ने इस मामले पर अपना रुख साफ नहीं किया है और विचार-विमर्श को जारी रखा हुआ है।

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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