मुख्य समाचार
जाट आंदोलन: अवरोध हटाए जाने की संभावना से हरियाणा में तनाव
चंडीगढ़| हरियाणा में जाट आंदोलनकारियों के विरोध का सामना कर रहे सुरक्षाबल सोमवार को राज्य में प्रवेश कर गए। उम्मीद है कि सुरक्षाबल राजमार्गो और रेल मार्गो से अवरोध हटाने में सफल रहेंगे। इस वजह से हरियाणा में माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस ने कहा कि राज्य में बीते 12 घंटों में अवरोध या घेराबंदी को छोड़कर किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
पुलिस से जुड़े सूत्रों ने कहा कि सोमवार तड़के कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपने ठिकानों को लौटना शुरू कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जाट समुदाय को आरक्षण देने का वादा किया है और आश्वासन दिया है कि हरियाणा विधानसभा में अगले सत्र में इस बाबत एक विधेयक लाया जाएगा। जाट समुदाय के नेताओं ने आंदोलनकारियों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है।
जाट आरक्षण आंदोलन सोमवार को नौवें दिन में प्रवेश कर गया। इस आंदोलन के दौरान अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
सुरक्षाबल व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग-1 (दिल्ली-अंबाला) और राष्ट्रीय राजमार्ग-10 (दिल्ली-हिसार) से अवरोध हटाने के लिए राज्य में प्रवेश करने में सफल रहे। दिल्ली-अंबाला और दिल्ली-बठिंडा सेक्शनों में भी रेल पटरियों से आंदोलनकारियों व अवरोध हटवाने की कोशिश की गई।
पिछले तीन दिनों से सोनीपत और पानीपत जिलों में राजमार्ग पर आंदोलनकारियों के जमे होने की वजह से एनच-1 पर हजारों लोग और वाहन फंसे हुए हैं। इस वजह से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और चंडीगढ़ राजमार्ग का आपस में संपर्क टूट गया है।
क्षेत्र में जारी जाट आंदोलन की वजह से रेल अधिकारियों ने करीब 800 ट्रेनें रद्द कर दी हैं।
सुरक्षाबलों के हरियाणा की मुनक नहर की हिफाजत करने की संभावना है, जिससे दिल्ली को जलापूर्ति होती है।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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