Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

दिल्ली हाईकोर्ट का जेएनयू मामले की एनआईए जांच कराने से इंकार

Published

on

दिल्ली हाईकोर्ट, जेएनयू में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां मामला, एनआईए जांच कराने से इंकार

Loading

नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) परिसर में चली कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) से जांच कराने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति मनमोहन ने इस याचिका को ‘अपरिपक्व’ करार देते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस पहले से मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा, “यह घटना नौ फरवरी को हुई थी। इस अदालत को यकीन है कि दिल्ली पुलिस सभी पहलुओं की जांच करेगी। याचिकाकर्ता ने किसी भी सरकार के प्रतिनिधित्व की नुमाइंदगी के बिना अदालत का दरवाजा खटखटाया है। यह याचिका अपरिपक्व है।” न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, “मैं इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। इसकी जांच दिल्ली पुलिस को ही करने दें। एनआईए का हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी। यह घटना नौ फरवरी की है। ”

केंद्र सरकार के अधिवक्ता अनिल सोनी और दिल्ली पुलिस के वकील राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि पुलिस इसकी जांच कर रही है कि जेएनयू परिसर में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी किसने की और कौन इसके पीछे कौन था। याचिका में जेएनयू में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की एनआईए से और न्यायिक जांच की मांग की गई थी। अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने मामले पर नजर रखने के लिए एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति की भी मांग की।

 

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

Published

on

Loading

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

Continue Reading

Trending