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नेशनल

मदन मित्रा को नहीं मिली जमानत, सीबीआई हिरासत बढ़ी 

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कोलकाता| पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए प्रदेश के परिवहन मंत्री मदन मित्रा को शहर की एक अदालत ने जमानत देने से दूसरी बार इंकार करते हुए उनकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) हिरासत अवधि 19 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी। तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेता तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निकट सहयोगी मित्रा को भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (अलीपुर) की अदालत के समक्ष पेश किया गया। 12 दिसंबर को सीबीआई ने उन्हें षडयंत्र रचने तथा फंड का गलत इस्तेमाल करने सहित कई आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था।

उल्लेखनीय है कि अलीपुर अदालत में 13 दिसंबर को मित्रा की सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद सीबीआई ने शहर के पुलिस आयुक्त सुरजीत कर पुरकायस्थ तथा बिधाननगर में उनके समकक्ष राजीव कुमार को एक पत्र लिखा था। एजेंसी ने उनसे आग्रह किया था कि जब मित्रा को अदालत ले जाया जाए, तब पर्याप्त सुरक्षा के मद्देनजर तमाम एहतियात उठाए जाएं।

अभियोजन तथा बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने मित्रा की सीबीआई हिरासत अवधि 19 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी।

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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