मुख्य समाचार
16 दिसम्बर सामूहिक दुष्कर्म के दोषी पर रिपोर्ट तलब
नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 दिसम्बर 2012 के सामूहिक दुष्कर्म के दोषी किशोर की रिहाई के खिलाफ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने किशोर से जुड़ी खुफिया ब्यूरो (आईबी) की रिपार्ट भी मांगी है। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में किशोर के चरमपंथ की तरफ झुकाव की बात कही गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति आर.एस. एंडलॉ ने केंद्र से आईबी की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। 16 दिसम्बर, 2012 को राष्ट्रीय राजधानी में पराचिकित्सा की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म में यह किशोर भी शामिल था। 18 साल से कम उम्र का होने की वजह से उसका मुकदमा किशोर न्याय अधिनियम के तहत चला। उसे तीन साल तक सुधार गृह (रिमांड होम) में रखने का आदेश अदालत ने दिया था। किशोर 15 दिसंबर को रिहा हो रहा है। आईबी ने आशंका जताई है कि दिल्ली उच्च न्यायालय बम विस्फोट से जुड़े एक अन्य किशोर के संपर्क में आने के बाद इसका झुकाव चरमपंथ की तरफ बढ़ा है।
नेशनल
बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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