Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले बिल गेट्स

Published

on

Loading

पटना| माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स शनिवार को यहां पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद गेट्स और नीतीश की यह पहली मुलााकत है। मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि नीतीश और गेट्स की मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली और इस दौरान उनके बीच स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कई कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई।

अधिकारी ने बताया कि गेट्स ने नीतीश सरकार की स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव विकास से जुड़ी योजनाओं पर कार्यो के लिए तारीफ की। उन्होंने तमाम विकास योजनाओं में हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया।

उल्लेखनीय है कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तहत बिहार में भी कई कल्याणकारी योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रसव और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बिहार में काम कर रहा है।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

Published

on

Loading

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

Continue Reading

Trending