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आतंकी हमलों से दहला फ्रांस, 153 की मौत, इमरजेंसी की घोषणा

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पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुक्रवार देर रात हुए आतंकवादी हमलों में 153 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने शनिवार को बंधकों को छुड़ाने के लिए की गई कार्रवाई के दौरान चार आतंकवादियों को मार गिराया। इस बीच, राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने देश में आपातकाल की घोषणा की है। वहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है।

मध्य पेरिस में शुक्रवार देर रात गोलीबारी की लगभग सात घटनाएं हुईं, जिनमें से एक बैटाकलां थिएटर व कंसर्ट हॉल में हुई। आतंकवादियों ने यहां कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया था, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग एक रॉक समूह की प्रस्तुति देखने के लिए एकत्र हुए थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, इन हमलों में अब तक 153 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आठ हमलावर मारे जा चुके हैं।

फ्रांस के राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम ‘स्टेड डी फ्रांस’ में दो विस्फोट हुए। यहां फ्रांस-जर्मनी के बीच दोस्ताना फुटबॉल मैच चल रहा था, जिसे देखने के लिए राष्ट्रपति ओलांद भी स्टेडियम में ही मौजूद थे। ओलांद को सकुशल स्टेडियम से बाहर निकाला गया। उन्होंने इन आतंकवादी हमलों की निंदा की है। बैटाकलां थिएयर में गोलीबारी के बाद पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि आतंकवादियों ने कुछ लोगों को यहां बंधक बना लिया था। थिएटर के बाहर पुलिस की तैनाती के दौरान हथियारों से लैस तीन आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी।

यूरोप1 वेबसाइट पर एक पत्रकार जुलियन पियर्स ने एक प्रत्यक्षदर्शी से हवाले से लिखा, “कलाशनिकोव रायफल से लैस दो से तीन आतंकवादी हॉल में घुसे और उन्होंने हॉल में मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इन आतंकवादियों ने अपने चेहरे ढक रखे थे।” फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने टेलीविजन पर अपने संक्षिप्त संबोधन में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। साथ ही सीमा पर नियंत्रण बढ़ाने के आदेश दिए।

उन्होंने कहा, “कुछ स्थान बंद किए जाएंगे, यातायात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, इल-दा-फ्रांस (फ्रांसिसी क्षेत्र) में तलाशी अभियान शुरू किया जा सकता है।” उन्होंने यह भी कहा कि देश में और हमले न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,500 सैनिकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा, शनिवार को पेरिस के स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बंद रखा गया है।

फिलहाल इन हमलों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन समाचार चैनल बीएफएमटीवी के मुताबिक, आतंकवादी ‘यह सीरिया के लिए है’ चिल्ला रहे थे। फ्रांस आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाली उस गठबंधन सेना का सदस्य है, जो इराक और सीरिया में आईएस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस हमले को इसी के संदर्भ में देखा जा रहा है।

इस बीच, राष्ट्रपति ओलांद ने जी20 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने पेरिस और इसके आसपास कई स्थानों पर हुए इन आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने शुक्रवार को कहा कि वह पेरिस में इन घातक हमलों के बारे में सुनकर वह हैरान हैं और फ्रांस के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि वह पेरिस में हुए हमलों से सदमे में हैं। वह इस संकट की घड़ी में फ्रांस के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शुक्रवार को पेरिस में हुए इन घातक हमलों की निंदा की। उन्होंने इसे ‘निर्दोष लोगों को आतंकित करने का प्रयास’ करार दिया।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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