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मुख्य समाचार

भारती की जमानत पर आज होगा फैसला

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नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की जमानत अर्जी पर कोर्ट बुधवार को फैसला सुना सकती है। भारती ने यह भी कहा कि वह पत्नी के साथ हुई बातचीत के रिकार्ड पेश कर खुद को बेगुनाह साबित कर देंगे।

इससे पहले मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अनिल कुमार ने भारती की याचिका पर फैसला सात अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। भारती के वकील विजय अग्रवाल ने अदालत से कहा कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उनके मुवक्किल के जेल में रहने से उनके निर्वाचन क्षेत्र का कामकाज बाधित हो रहा है। अग्रवाल ने कहा कि उनके मुवक्किल अदालत के हर निर्देश का पालन करेंगे।

वहीं भारती ने अपने खिलाफ मामले को भाजपा द्वारा प्रायोजित मामला बताया और कहा यह एक बनते-बिगड़ते रिश्ते का एक मामला है। दिल्ली पुलिस ने भारती की जमानत याचिका का सख्त विरोध करते हुए कहा कि एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते वह जांच में बाधा डाल सकते हैं।

भारती ने पिछले सोमवार पुलिस के समक्ष समर्पण किया था। भारती की पत्नी लीपिका ने 10 जून को उनके खिलाफ शिकायत की थी और 10 सितम्बर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। भारती पर भारतीय आचार संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या का प्रयास, पत्नी पर अत्याचार, खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने, अपराधिक विश्वासघात, महिला की सहमति के बिना गर्भपात का प्रयास, धोखाधड़ी और अपराधिक धमकी की धाराएं लगाई गई हैं।

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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