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मुख्य समाचार

शाह, लालू व ओवैसी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज

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पटना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद तथा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बिहार के विभिन्न थानों में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, लालू द्वारा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को ‘नरभक्षी’ कहने को लेकर पटना के सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास वैभव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि लालू प्रसाद के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तथा सरकारी दिशा-निर्देशों को धता बताने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सचिवालय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

लालू ने एक अक्टूबर को अपने पटना स्थित आवास से निकलते समय पत्रकारों से बातचीत केदौरान गुजरात दंगों व फर्जी मुठभेड़ के मामलों का जिक्र करते हुए शाह को नरभक्षी बताया था और कहा था, “पता लगाया जाए कि यह तड़ीपार किन-किन अपराधों में जेल गया था।” इधर, 30 सितंबर को बेगूसराय में अमित शाह द्वारा लालू प्रसाद को ‘चारचोर’ कहे जाने पर भी शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आऱ लक्ष्मणन ने यहां मंगलवार को बताया कि बेगूसराय के सिंघौल सहायक थाना में शाह के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल पाते हुए हुए लोक अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत कोचाधामन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि ओवैसी ने किशनंगज के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के सोनाथा उच्च विद्यालय में चार अक्टूबर को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शैतान और दरिंदा कहा था।

नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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