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नेशनल

भारती को झटका, सरेंडर पर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के आरोपी दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री व आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि पहले वह आत्मसमर्पण करें और पुलिस को जांच में सहयोग दें, तभी उनकी याचिका पर सुनवाई होगी।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने भारती की याचिका पर सुनवाई के लिए यह कड़ी शर्त रखी है। न्यायालय के इस कड़े रुख के बाद भारती के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम ने कहा कि उनके मुवक्किल सोमवार शाम तक आत्मसमर्पण कर देंगे। उन्होंने कहा कि वह शाम छह बजे से 6.30 बजे के बीच आत्मसमर्पण कर देंगे।
भारती के आत्मसमर्पण को लेकर सुब्रह्मण्यम का बयान दर्ज करने के बाद न्यायालय ने कहा कि वह मामले की सुनवाई गुरुवार को करेगा। न्यायालय ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि वह भारती और उनकी पत्नी लिपिका मिश्रा के बीच के विवाद को हल करने के लिए इसे सर्वोच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र भेज सकता है।

मामले की सुनवाई शुरू करते हुए न्यायालय ने एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भारती के आचरण पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि वह निचली अदालत तथा दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी पुलिस से क्यों भागते फिर रहे हैं? मालवीय नगर से आप विधायक भारती पर पत्नी पर घरेलू हिंसा करने और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप है।

नेशनल

सामने आई स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट, शरीर के इन हिस्सों पर चोट के निशान

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नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के बाद उनका एम्स में मेडिकल टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई हैं। रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि स्वाति के शरीर पर चार जगह चोट लगी थी। एम्स की रिपोर्ट में सामने आया है कि स्वाति मालीवाल को ‘बाएं पैर के थाइस’ पर 3×2 सेंटीमीटर के आकार की चोट थी और उनके ‘दाहिनी आंख के नीचे दाहिने गाल’ पर 2×2 सेंटीमीटर आकार की एक और चोट थी।

एम्स के डॉक्टर आनंद गंगदेव द्वारा बनाई गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मरीज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सीएम के आवास पर 13 मई को उनपर परिचित व्यक्ति ने हमला किया था. उन्हें कई बार थप्पड़ मारे गए और उनके सिर पर कठोर वस्तु से हमला किया गया और वह जमीन पर गिर गईं. उनके पेट, पेल्विस और चेस्ट पर पैर से कई बार मारा गया. मरीज फिलहाल जांघ और पेल्विस एरिया में दर्द की शिकायत कर रहा है।

सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के आवास से विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सिविल लाइन्स थाने लेकर जाया गया है। दिल्ली पुलिस को पहले ही बिभव कुमार के सीएम हाउस में होने का इनपुट मिला था। सूचना के बाद पुलिस टीम में एसएचओ सिविल लाइंस और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ सीएम आवास पर पहुंचे थे। सूचना मिलने के बाद एक गाड़ी सीएम हाउस में पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की टीम जब सीएम हाउस पर पहुंची तब वहां पर पहले से ही गेट खुले हुए थे। इस गाड़ी को गेट पर नहीं रोका गया और गाड़ी सीधा सीएम हाउस में चली गई। गाड़ी के लिए पहले से सीएम हाउस में मैसेज था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम सीधे सीएम हाउस में गई और फिर वहां से बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

बता दें कि गिरफ्तारी से पहले ही बिभव कुमार ने एक मेल किया था, जिसमें उसने हर जांच के लिए साथ देने की बात कही थी। अपने मेल में बिभव कुमार ने लिखा कि ‘मैं हर जांच में सहयोग को तैयार हूं। मुझे मीडिया के माध्यम से FIR दर्ज होने के बारे में जानकारी हुई। अभी तक मुझे एफआईआर के बाद कोई नोटिस नहीं दिया गया है। मेरी शिकायत पर भी दिल्ली पुलिस संज्ञान ले।’

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