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आप विधायक अलका लांबा पर हमला

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक अलका लांबा पर रविवार को राजधानी दिल्ली में नशीले पदार्थो के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के दौरान अज्ञात लोगों ने पत्थरों से हमला किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए, जिसमें वह घायल हो गईं। इस संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।”

पुलिस ने बताया कि अलका को मामूली चोट आई हैं। वह चांदनी चौक से विधायक हैं। अलका ने तड़के पांच बजे ‘भारत छोड़ो आंदोलन दिवस’ की याद में यमुना बाजार से मादक पदार्थो के विरोध में आंदोलन शुरू किया। उन पर कश्मीरी गेट इलाके में हमला हुआ। हमले के विरोध में आप नेता आशुतोष ने ट्विटर पर लिखा, “मादक पदार्थो के खिलाफ आप की जंग तेज होगी। आप विधायक अलका लांबा पर ड्रग उत्पादक संघ ने हमला किया। हमारी लड़ाई जारी रहेगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि अलका पर मिठाई की दुकान में काम करने वाले एक व्यक्ति ने हमला किया और यह दुकान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक ओम प्रकाश शर्मा की है। आशुतोष ने ट्विटर पर लिखा, “स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि अलका लांबा पर हमला करने वाला व्यक्ति मिठाई की दुकान में काम करता है। दुकान के मालिक भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा हैं।” उन्होंने लिखा, “भीड़ में सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया गया। यह गहरी साजिश है। आप इसका जवाब देगी।”

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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