मुख्य समाचार
राज्यसभा में हंगामा, कार्यवाही बाधित
नई दिल्ली| इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं से संबंध और मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले को लेकर राज्यसभा में शुक्रवार को भी विपक्षी दलों ने हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी पार्टियों ने ललित के साथ संबंध को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज व राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और व्यापमं घोटाले के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की।
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, “हम अपने अधिकार के तहत प्रस्ताव लाने और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।”
उन्होंने सरकार पर कोई जवाब न देने का आरोप लगाया।
वहीं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन यह भी कहा कि विपक्ष इससे बच रहा है।
दोनों पक्षों के हंगामे के बीच उपसभापति पी.जे.कुरियन ने सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी।
नेशनल
कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत
नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।
मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।
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