Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

प्रादेशिक

महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होगी पाकिस्तानी ‘बिन रोये’

Published

on

bin roye

Loading

मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेना (एमएनसीकेएस) की मांग के आगे झुके बॉलीवुड फिल्म वितरक बी4यू फिल्म्स ने पाकिस्तानी फिल्म ‘बिन रोये’ को महाराष्ट्र में रिलीज न करने की पुष्टि की है। एक अधिकारी ने यहां बुधवार को कहा कि वितरक ने महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेना के अध्यक्ष अमेय खोपकर को एक पत्र सौंपा है, जिसमें पुष्टि की है कि यह फिल्म महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होगी।

महाराष्ट्र को छोड़कर पूरे भारत में यह फिल्म तय दिन यानी शुक्रवार (17 जुलाई) को रिलीज होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेना ने 10 जुलाई को बी4यू को पत्र लिखकर राज्य में फिल्म की रिलीज पर आपत्ति जताई थी और इसे ‘मनसे स्टाइल’ में रोकने की चेतावनी दी थी। खोपकर ने दावा किया है कि पाकिस्तान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में आतंकवाद का कथित प्रायोजक है और यह भारतीय कलाकारों को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने फिल्म को रिलीज न करने की चेतावनी भी दी।

Continue Reading

प्रादेशिक

पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

Published

on

Loading

पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

Continue Reading

Trending