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कोयला घोटाला : सीबीआई अधिकारियों के बयान दर्ज
नई दिल्ली| कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) की कथित संलिप्तता की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दो अधिकारियों के बयान दर्ज किए। विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने पुलिस उपाधीक्षक बी.एम.पंडित तथा निरीक्षक संजय सहगल के बयान दर्ज किए, जिन्होंने कहा कि वे उस दल का हिस्सा थे, जिसने आरोपी आर.सी. रुंगटा तथा आर.एस.रुं गटा के आवास परिसरों की तलाशी ली थी। मामले की सुनवाई बुधवार से जारी होगी।
मामला झारखंड में जेआईपीएल को उत्तरी धादू कोयला ब्लॉक आवंटन का है।
सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा है कि जेआईपीएल ने कोयला ब्लॉक पाने के लिए इस्पात व कोयला मंत्रालय के समक्ष गलत तथ्य पेश किए और आवंटन के लिए मंत्रालय के अधिकारियों व अनुवीक्षण समिति को प्रेरित किया।
अदालत ने मामले में जेआईपीएल कंपनी तथा इसके दो निदेशकों आर.सी.रुं गटा व आर.एस.रुं गटा के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी व धोखाधड़ी के अपराध से जुड़ी धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।
दोनों निदेशक फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।
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स्वाति मालीवाल ने निर्भया कांड को किया याद, कहा- अब पार्टी के लोग एक आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं
नई दिल्ली। आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने रविवार को 12 साल पुराने निर्भया कांड को याद करते हुए कहा कि अब पार्टी के लोग एक आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के खिलाफ 13 मई को सीएम आवास के भीतर बदसलूकी की शिकायत दर्ज कराने वाली मालीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “एक समय था जब हम सब निर्भया के लिए न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर निकले थे। आज, 12 साल बाद, हम उस आरोपी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं जिसने सीसीटीवी फुटेज मिटा दिया और फोन को फार्मेट कर दिया।”
उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “काश उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लिए इतनी ताकत झोंकी होती। यदि वह यहां होते तो हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता।” विभव कुमार को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और देर रात एक स्थानीय अदालत ने उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसे जो सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराया गया है वह ब्लैंक है। कुमार ने अपना मोबाइल फोन पुलिस को दिया लेकिन पासवर्ड नहीं बताया। इसके अलावा कुमार ने खराबी का बहाना बनाकर एक दिन पहले अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था।
पुलिस ने अदालत को बताया कि फोन को फॉर्मेट करने से पहले उसके डाटा को क्लोन करना होता है। इसलिए, उनके फोन के डाटा को वापस हासिल करने के लिए उन्हें मुंबई ले जाया जाएगा क्योंकि डाटा रिट्रीव करने के लिए विशेषज्ञों के समक्ष उनकी उपस्थित जरूरी है। पुलिस ने मामले में छेड़छाड़ और गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। सिविल लाइंस थाने में दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 308 (गैर-इरादतन हत्या), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354बी (महिला का चीरहरण करने के उद्देश्य से बलप्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला का शीलभंग करने वाले शब्द, भंगिमा या कार्य) के तहत आरोप लगाये गये हैं।
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