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तेजस्वी यादव को राहत, दिल्ली HC ने 25 मार्च को पेश होने का दिया आदेश  

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नई दिल्ली। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले (Land For Job Scam Case) में दिल्ली हाई कोर्ट ने आज गुरुवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को राहत देते हुए 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कल बुधवार को सीबीआई की ओर से जारी समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

सीबीआई का समन रद करने से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव के अधिवक्ता ने कहा कि सीआरपीसी की धारा-160 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मेरे मुवक्किल बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं और बजट सत्र चल रहा है। अगर सीबीआई को पूछताछ करनी है तो बिहार आकर पूछताछ की जा सकती है।

इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक से कहा कि वह उपमुख्यमंत्री हैं, अदालत याचिका का निस्तारण नहीं कर रही हैं, लेकिन सत्र खत्म होने के बाद आप उन्हें 5 अप्रैल के बाद बुला सकते हैं।

तेजस्वी के अधिवक्ता ने आगे कहा कि हमारा मुद्दा यह है कि उन्होंने एक गवाह को बुलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में मेरी आशंका है कि वे मेरे मुवक्किल के साथ भी ऐसा ही करेंगे। इस पर उन्हें आश्वस्त किया गया कि तेजस्वी को अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

तेजस्वी के अधिवक्ता ने कहा कि ऊपर से फोन आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम हम जैसे लोगों के अनुकूल नहीं है। अदालत कहे कि तेजस्वी पांच अप्रैल के बाद पेश होंगे।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर आदेश देते हुए कहा कि आगामी 25 मार्च को तेजस्वी दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय के समक्ष पेश होंगे और सीबीआई इस महीने उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। उक्त आदेश के साथ अदालत ने याचिका का निस्तारण किया।

जांच में करूंगा सहयोग- तेजस्वी

इससे पहले बुधवार को दायर याचिका में तेजस्वी ने कहा था कि वह जांच में पूरा सहयोग और सहायता करने को तैयार हैं, लेकिन उनके खिलाफ चल रहे मामले में कानून का उल्लंघन हो रहा है।

सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है, लेकिन वह पटना में रह रहे हैं और सीबीआई दिल्ली में समन जारी कर रही है। उप मुख्यमंत्री होने के नाते विधानसभा के सत्र में शामिल होना उनका दायित्व है। इसलिए उन्होंने सत्र के खत्म होने तक का समय मांगा था।

यह है मामला

यह मामला 2004 और 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को उपहार में दी गई या बेची गई भूमि के बदले में रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से संबंधित है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि रेलवे में अनियमित नियुक्तियां की गईं। भर्ती के लिए भारतीय रेलवे के मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया।

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नेशनल

FIR दर्ज होने के बाद फरार हुआ केजरीवाल का पीए विभव कुमार, पुलिस लगा रही लोकेशन का पता

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नई दिल्ली। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम एक्शन में आ गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह एफआईआर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दर्ज की गई। मालीवाल की ओर से कई पन्नों की शिकायत दर्ज कराने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस इस मारपीट के मुख्य आरोपी विभव कुमार को तलाश रही है। हालांकि उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। खबर है कि वो दिल्ली छोड़कर किसी अन्य राज्य में छुपा हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, जिस वक्त स्वाति के साथ मारपीट हुई उस वक्त अरविंद केजरीवाल भी घर के अंदर ही मौजूद थे। इसलिए दिल्ली पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है। दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जा सकती है। दिल्ली पुलिस घटना के समय मौजूद पुलिसकर्मियों और स्टाफ के बयान दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी की भी जांच करेगी जो सीएम आवास के अंदर लगे हैं।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस विभव के घर पहुंची थी लेकिन वो घर पर नहीं था इसलिए टीम वापस लौट गई। विभव कहां हो सकता है पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। आज महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन रैली है, पुलिस को शक है कि कहीं विभव महाराष्ट्र तो नहीं चला गया। पुलिस की करीब 10 टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है, जिसमें चार टीम विभव का लोकेशन पता लगा रही है। वह अमृतसर में भी हो सकता है।

इससे पहले स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस ने मालीवाल का बयान दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस की दो सदस्यीय टीम ने मालीवाल के आवास पर उनका बयान दर्ज किया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मालीवाल ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई घटना के बारे में पुलिस को बताया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) पी एस कुशवाह के नेतृत्व में पुलिस टीम चार घंटे से अधिक समय तक मालीवाल के आवास पर रही।

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