Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

ईवीएम के बदले बैलेट पेपर पर मतदान वाली याचिका SC ने की ख़ारिज

Published

on

Loading

नई दिल्ली। देश में होने वाले चुनावों में ईवीएम के बदले बैलेट पेपर पर मतदान होने को लेकर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका दाखिल करने वाले वकील एम.एल. शर्मा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 का हवाला देते हुए इसे आवश्यक प्रावधान बताया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुन्द्रेश की पीठ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इस प्रावधान के कारण ही देश में चुनावों के लिए बैलेट पेपर के स्थान पर ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ था। पीठ ने 1951 के अधिनियम की धारा 61 ए को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- चुनौती किसे दे रहे हैं?

याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील एम एल शर्मा से पूछा कि वे किसे चुनौती दे रहे हैं? क्या वे सदन को चुनौती दे रहे हैं, या सामान्य चुनावों को चुनावों को चुनौती दे रहे हैं?

इस पर शर्मा ने कहा कि उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61 ए को चुनौती दी है, जो ईवीएम के प्रयोग की स्वीकृति देती है, लेकिन जिसे लोकसभा या राज्यसभा में मतदान के माध्यम से पारित नहीं किया गया था।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमें इसमें कोई योग्यता नहीं मिली… खारिज’ (“We find no merit…Dismissed.)। बता दें कि याचिका में केंद्रीय कानून मंत्रालय को दूसरा पक्ष बनाया गया था। इसमें मांग रखी गई थी कि उक्त प्रावधान को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित किया जाए।

Continue Reading

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

Published

on

Loading

नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

Continue Reading

Trending