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शिवसेना पर दावे को लेकर नहीं हो सका कोई फैसला, SC ने EC से कहा- अभी रुकें

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नई दिल्ली। शिवसेना पर दावे को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं हो सका है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के दावों को लेकर अब अदालत में सोमवार को सुनवाई होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा है कि वह अगले आदेश तक शिवसेना पर अलग-अलग गुटों के दावे पर कोई फैसला न ले।

अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट की ओर से खुद को ही असली शिवसेना की मान्यता देने की अर्जी पर फैसला न ले। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से मांग की है कि उनका गुट ही असली शिवसेना है और उन्हें ही पार्टी का सिंबल तीर-धनुष आवंटित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि यदि उद्धव ठाकरे गुट इस मसले पर जवाब देने के लिए समय मांगता है तो फिर उसे यह मौका मिलना चाहिए।

अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर सुनवाई 8 अगस्त सोमवार को की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि 8 अगस्त को हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि क्या इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच के समक्ष भेजा जाना चाहिए या नहीं।

सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट के वकीलों ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने पद से इस्तीफा दे दिया था और राज्य को लंबे समय तक सरकार के बिना नहीं रखा जा सकता था। शिंदे गुट ने कहा कि उनके पास बहुमत है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उद्धव ठाकरे का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मसले को संवैधानिक बेंच में भेजना जरूरी नहीं है। यह बेंच भी मामले की सुनवाई कर सकती है।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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